इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य को अग्नि सुरक्षा उपायों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य में अग्नि सुरक्षा उपायों की योजना बनाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने शहर की राजधानी के लेवाना सूट होटल में पिछले साल लगी आग पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत द्वारा पहले दर्ज की गई एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया।

READ ALSO  वकील और उनके परिवारों को क़ानून के माध्यम से सुरक्षा कि ज़रूरत: बीसीआई ने केंद्र सरकार से माँग की

पीठ ने कहा कि अगर ऐसी समिति पहले गठित की गई होती तो अदालत को पता चल जाता कि घटना के मद्देनजर सही कदम उठाये गये हैं या नहीं।

Video thumbnail

पीठ ने अगली सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह के लिए तय की है।

पिछले साल 5 सितंबर को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में लेवाना सूट होटल में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

READ ALSO  Allahabad HC directs the UP govt to produce an 82-year-old man who went missing from the hospital during Covid treatment
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles