आभूषण दुकान में चोरी: दिल्ली की अदालत ने मुख्य आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

एक अदालत ने शनिवार को भोगल आभूषण दुकान में चोरी के मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

श्रीवास, जिन्हें पहले बुधवार को ट्रांजिट रिमांड पर छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय राजधानी लाया गया था, को अगले दिन दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

शनिवार को पुलिस ने आरोपी से हिरासत में पूछताछ की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं की.

Play button

आरोपी को ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे सात दिनों के लिए जेल भेज दिया।

READ ALSO  महिला आईपीएस नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में कुक को उम्रकैद की सजा

मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ की एक अदालत से श्रीवास की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड हासिल की।

पुलिस ने कहा था कि श्रीवास को 29 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन ने चोरी के आभूषण और नकदी के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शहर पुलिस ने आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड के लिए एक याचिका दायर की थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी दुकान में घुसे, स्ट्रॉन्गरूम में छेद किया और 20 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषणों के साथ-साथ 5 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए।

READ ALSO  कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में एच डी रेवन्ना की जमानत रद्द करने पर फैसला सुरक्षित रखा

पुलिस के मुताबिक, दुकान मालिक ने 24 सितंबर की रात करीब 8 बजे शोरूम बंद कर दिया था और 26 सितंबर की सुबह जब उसने शोरूम खोला तो उसे घटना की जानकारी हुई.

श्रीवास के पास से करीब 18.5 किलो सोने और हीरे के आभूषण और 12.5 लाख रुपये नकद बरामद किये गये। दक्षिणी दिल्ली के भोगल इलाके में उमराव सिंह ज्वैलर्स के मालिक ने दावा किया था कि दुकान से लगभग 30 किलोग्राम आभूषण चोरी हो गए हैं।

READ ALSO  संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा, एक को बरी किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles