महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को 31 वर्षीय आरोपी को अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए, जो हमले के समय छह साल की थी, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने आरोपी पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
विशेष लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि कलवा निवासी आरोपी ने 2 दिसंबर, 2017 को अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसे हमले के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी।
बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने कहा, मुकदमे के दौरान पांच गवाहों से पूछताछ की गई और मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती है।