सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को उसके जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि वह राज्य को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के 1 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी। इसने मामले को जनवरी, 2024 में सूचीबद्ध किया।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार ने कुछ डेटा प्रकाशित करके स्थगन आदेश को टाल दिया है और मांग की कि डेटा के आगे के प्रकाशन पर पूर्ण रोक का आदेश दिया जाना चाहिए।
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“हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। यह गलत होगा। हम इस अभ्यास को संचालित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में अन्य मुद्दे की जांच करने जा रहे हैं।” पीठ ने कहा.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन है और उच्च न्यायालय का आदेश गलत है।
इस पर पीठ ने कहा कि चूंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए यह तर्क कि गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है, सही नहीं हो सकता है।
पीठ ने कहा, “अदालत के विचार के लिए अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा डेटा का विवरण और जनता के लिए इसकी उपलब्धता है।”
2 अक्टूबर को, बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 2024 के संसदीय चुनावों से कुछ महीने पहले अपने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए। आंकड़ों से पता चला कि राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 63 फीसदी है।