आईओ द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर आंख मूंदकर भरोसा करके अदालत डिस्चार्ज आवेदन को खारिज नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अदालत आईओ द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर आंख मूंदकर भरोसा करके डिस्चार्ज आवेदन को खारिज नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जहां आवेदकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 386, 504, 506 और 507 के तहत प्राथमिकी दर्ज

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