उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में अस्पताल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को यहां बीडी पांडे अस्पताल से तत्काल अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को अस्पताल की लगभग 1.49 एकड़ भूमि से अतिक्रमण तुरंत हटाने के लिए कहा गया।

अस्पताल क्षेत्र की जमीन पर पिछले कुछ वर्षों में 100 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है.

अतिक्रमण इसे मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में अपग्रेड करने की योजना में भी बाधा बन रहा है।

जनहित याचिका में स्थानीय निवासी और सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक लाल शाह ने दावा किया कि अस्पताल में कई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है.

READ ALSO  एनएचएआई ने लाडोवाल समेत चार टोल प्लाजा बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया; कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि जिले का मुख्य अस्पताल होने के बावजूद यहां दूर-दराज से आने वाले मरीजों को छोटी-मोटी जांच के लिए भी अक्सर हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है।

Related Articles

Latest Articles