कर्नाटक में 28 सितंबर को होने वाली पीएसआई भर्ती पुन:परीक्षा पर रोक जारी रहेगी: हाई कोर्ट

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 28 सितंबर को पुलिस उप-निरीक्षकों की भर्ती के लिए पुन: परीक्षा आयोजित करने पर अंतरिम रोक सोमवार को जारी रखी।

545 पदों के लिए 3 अक्टूबर, 2021 को आयोजित परीक्षा “घोटाला” सामने आने के बाद सरकार ने रद्द कर दी थी।

28 सितंबर को होने वाली पुन: परीक्षा को उन सफल उम्मीदवारों ने चुनौती दी है जो घोटाले में आरोपी नहीं थे।

Video thumbnail

545 पीएसआई के पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा तब विवादों में आ गई जब यह पता चला कि कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

READ ALSO  बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया, पूनम महाजन की जगह लेंगे

अधिकारियों ने कथित तौर पर घोटाले में शामिल 52 उम्मीदवारों को परीक्षा से बाहर कर दिया। 2021 में परीक्षा 54,289 उम्मीदवारों द्वारा लिखी गई थी।

न्यायमूर्ति पी दिनेश कुमार की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पहले दी गई रोक को जारी रखा और सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले पर बहस के लिए और समय मांगा था।

पीएसआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100 से अधिक उम्मीदवारों ने पिछली परीक्षाओं को रद्द करने और नई परीक्षा आयोजित करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है।

READ ALSO  यदि कोई पुरुष एंव महिला एक कमरे में है और पुरुष कोई आग्रह करता है तथा वह उसे मान लेती है तो क्या हमें और कुछ कहने की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट

पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की थीं और कथित तौर पर घोटाले में शामिल कई उम्मीदवारों और पुलिस अधिकारियों सहित 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था।

READ ALSO  ठेका महिला कर्मी मातृत्व अवकाश की हकदार: ओडिशा हाईकोर्ट

Related Articles

Latest Articles