यूपी के पूर्व मंत्री के बेटे को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

यहां की एक एमपी-एमएलए अदालत ने 2015 में एक वकील की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने आलोक यादव पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

28 अप्रैल को इस मामले में अंगद यादव समेत चार अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था.

Video thumbnail

दिसंबर 2015 में सिधारी थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास ओवर ब्रिज के नीचे अधिवक्ता राजनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी सुधा सिंह ने निज़ामाबाद से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक अंगद यादव और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अंगद यादव का राजनरायण सिंह से कुछ आपसी विवाद था.

READ ALSO  ‘ऑपरेशन सिंदूर’ लेख मामले में असम पुलिस को कार्रवाई से रोका, BNS की धारा 152 की वैधता पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

पुलिस ने पहले इस मामले में अंगद यादव, शैलेश यादव, सुनील सिंह और अरुण यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश वर्मा की एमपी-एमएलए अदालत ने अप्रैल में उन्हें दोषी ठहराया था।

बाद में, पुलिस ने पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ एक और आरोप पत्र दायर किया और शुक्रवार को उसी अदालत ने उसे दोषी ठहराया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles