इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से पूछा है कि स्कूलों में कोचिंग सेंटर चलाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
अदालत ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में राज्य सरकार और बोर्ड को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 अगस्त तय की।
न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने मनीष कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य में निजी स्कूलों में कोचिंग सेंटर चलाये जा रहे हैं.
याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ कोचिंग एक्ट 2002 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की।