बूंदी की एक विशेष अदालत ने दो साल पहले एक लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए गुरुवार को 22 वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) कोर्ट-1 के न्यायाधीश ने राकेश बैरवा को इंदरगढ़ क्षेत्र में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराते हुए 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
POCSO कोर्ट-1 के लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि बूंदी जिले के केशवपुरा निवासी बैरवा ने 19 अप्रैल, 2021 को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था।
लड़की का अपहरण तब किया गया जब उसके माता-पिता घर से बाहर थे। उन्होंने कहा कि उसे ढूंढने में नाकाम रहने के बाद उन्होंने 21 अप्रैल को इंदरगढ़ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने 28 जून को नाबालिग को बचाया और बैरवा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए जबकि 13 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए।