सरकारी अभियोजक ने कहा कि डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने मंगलवार को अदालत में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं किया।
कथित पीड़िता और उसके पिता, जिन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर के समक्ष इन-चैंबर कार्यवाही में अपना बयान दर्ज कराया, ने कहा कि वे पुलिस जांच से संतुष्ट हैं और मामले में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर उनका कोई विरोध नहीं है।
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत ने मामले में उनके बयान दर्ज करने के बाद 6 सितंबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि मामले को रद्द करने की मांग करने वाली पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर कर नाबालिग पहलवान द्वारा मामला रद्द करने की मांग की थी।