यूपी: व्यक्ति की हत्या के आरोप में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा

यूपी की एक अदालत ने पांच साल पुराने हत्या के मामले में बुधवार को दो भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सहायक सरकारी वकील अभिनव चतुर्वेदी ने कहा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीनानाथ ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने कहा, “बुधवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों पर गौर करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उदयभान और उसके भाई हरिभान को अरविंद चौहान की हत्या और अवैध हथियार रखने का दोषी ठहराया।”

चतुर्वेदी ने कहा कि 2018 के नवंबर में एक विवाद के बाद उदयभान और हरिभान ने अरविंद की गोली मारकर हत्या कर दी।

उन्होंने कहा, “उनके खिलाफ मोतीगंज पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया था।”

READ ALSO  कलकत्ता हाईकोर्ट ने नागरिकों को 'उपद्रवी' बताने वाले चुनाव आयोग के आदेश पर लगाई रोक
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles