तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोठागुडेम सीट से BRS विधायक वेंकटेश्वर राव का चुनाव रद्द कर दिया

तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2018 में कोठागुडेम विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ बीआरएस विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को रद्द कर दिया।

जलगम वेंकट राव के वकील रमेश कुथुम्बका के अनुसार, अदालत ने वनमा वेंकटेश्वर राव पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायमूर्ति जी राधा रानी ने पूर्व विधायक और टीआरएस पार्टी (अब बीआरएस) के उम्मीदवार जलगम वेंकट राव की चुनाव याचिका (ईपी) को अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिका में कोठागुडेम विधानसभा सीट से विधायक के रूप में वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वनमा वेंकटेश्वर राव ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी और अपने परिवार की कृषि भूमि के संबंध में कुछ तथ्य छिपाए।

वेंकटेश्वर राव 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कोठागुडेम से जीते और बाद में बीआरएस (तब टीआरएस) में शामिल हो गए।

बार-बार प्रयास करने के बावजूद वनामा वेंकटेश्वर राव से उनकी टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

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