बॉम्बे और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को केंद्र ने अधिसूचित किया

बॉम्बे और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर ये नियुक्तियाँ की हैं।

न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 5 जुलाई को की गई थी, जिसमें न्यायमूर्ति उपाध्याय के न्याय प्रदान करने के ग्यारह वर्षों के अनुभव पर प्रकाश डाला गया था। 

कॉलेजियम ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीशों के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

यह निर्णय पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरडी धानुका की सेवानिवृत्ति के मद्देनजर 30 मई, 2023 को एक रिक्ति सृजित होने के मद्देनजर आया है। 

अंतरिम में, न्यायमूर्ति नितिन जामदार बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। 

न्यायमूर्ति उपाध्याय को 21 नवंबर, 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। 

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के बाद आंध्र प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय 19 मई को खाली हो गया। 

न्यायमूर्ति ठाकुर, अपने मूल उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, पहले जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में कार्यरत थे और जून 2022 में उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहले न्यायमूर्ति ठाकुर को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी, जो वर्तमान में सरकार के पास लंबित है। 

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

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