यूपी की एक अदालत ने सामूहिक बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 30 साल जेल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने दोषी इरशाद पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार पुंढीर ने शुक्रवार को बताया कि मार्च 2018 में जिले के कोतवाली क्षेत्र में बंदूक की नोक पर इरशाद समेत दो लोगों ने 35 वर्षीय एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था।
इरशाद जिला पंचायत सदस्य हैं।
जिला पंचायत अधिकारी सुधीर कुमार पाल ने कहा कि अदालत के आदेश की प्रति मिलने के बाद दोषी के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि मामले में अन्य आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।