यहां की एक अदालत ने सात साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश नाज़ेरा शेख ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपों का दोषी पाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना जनवरी 2020 में हुई, जब पीड़िता पास की दुकान से बिस्कुट खरीदकर घर लौट रही थी और उसी पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे अपने घर में खींच लिया।
इसके बाद उसने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, जिसने घर लौटने पर अपनी मां को हमले के बारे में बताया।
बाद में वकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई।
अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते समय पीड़िता और उसकी मां की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया।