इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र कि पीठ ने कहा है कि अस्थायी या मौसमी रोज़गार “अनुचित व्यापार व्यवहार” की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट पीठ पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (4), यूपी, आगरा द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता को 50% के साथ क्लर्क ग्रेड-III के
