राजस्थान के धौलपुर जिले में नौ साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में यहां की एक अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर सजा सुनाई।
सरकारी वकील संतोष मिश्रा ने कहा कि POCSO अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले की जानकारी देते हुए मिश्रा ने कहा कि पीड़िता के पिता ने मई 2019 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें प्रवेश पर कैंडी देने के बहाने उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था।
सरकारी वकील ने कहा कि भले ही घटना के समय आरोपी नाबालिग था, लेकिन किशोर अदालत ने आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए मामले को POCSO अदालत में भेज दिया।