सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने गुरुवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को जमीन हड़पने के एक मामले में बरी कर दिया।
यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है, विशेष न्यायाधीश जी जयवेल ने द्रमुक के वरिष्ठ नेता पोनमुडी और छह अन्य को बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 1996-2001 की अवधि के दौरान जब पोनमुडी तत्कालीन द्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे, उन्होंने शहर के सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली थी और इसे अपनी सास के नाम पर पंजीकृत कर दिया था।
एक शिकायत के बाद, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने पोनमुडी और 9 अन्य के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया।
मामले की सुनवाई के दौरान उनकी सास और दो अन्य की मृत्यु हो गई।