कोर्ट 15 जुलाई को आजम खान के खिलाफ 2019 के अभद्र भाषा मामले में फैसला सुनाएगा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ 2019 के नफरत भरे भाषण मामले में एक विशेष अदालत 15 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।

संयुक्त निदेशक (अभियोजन) शिव प्रकाश पांडे ने कहा, “खान की ओर से दलीलें बुधवार को पूरी हो गईं और एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है।”

खान के खिलाफ 2019 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान उस साल 8 अप्रैल को शहजाद नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत धमोरा में एक रैली के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

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समाजवादी पार्टी (सपा) नेता पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।

यहां की एक एमपी-एमएलए अदालत ने पिछले साल खान को 2019 के एक अन्य नफरत भरे भाषण मामले में दोषी ठहराया था, जो मिलक कोतवाली क्षेत्र के खतनगरिया गांव में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के बाद दर्ज किया गया था। इसने उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्हें यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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इस साल मई में, एक एमपी-एमएलए सत्र अदालत ने सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा खान को दी गई तीन साल की सजा को पलट दिया।

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