कर्नाटक: महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

यहां की एक अदालत ने दक्षिण कन्नड़ जिले के बालेपुनी में एक महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में मंजेश्वर के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कंताराजू ने बुधवार को दोषी मोहम्मद अशरफ (33) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया.

आरोप पत्र के मुताबिक घटना 24 सितंबर 2020 को हुई थी.

Video thumbnail

अशरफ पीड़िता के भाई के बागान में काम करता था। यह देखकर कि महिला अकेली रह रही है, वह घर में घुस गया और अंदर से ताला लगा लिया। उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ बलात्कार किया। जब वह बेहोश हो गई तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

बाद में वह उसके गहने और 18,000 रुपये की नकदी लेकर भाग गया। उसने सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की भी कोशिश की थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने वर्षों से लंबित 10 मामलों में सुनाया फैसला, 6 फांसी के कैदी शामिल

कोनाजे पुलिस ने मामले की जांच की थी और आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ज्योति प्रमोद नायक और बी शेखर शेट्टी उपस्थित हुए।

READ ALSO  जहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया गया हो वहां दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Related Articles

Latest Articles