दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मूल्यवान मौलिक अधिकार है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसमें कटौती की जा सकती है।
विशेष न्यायाधीश अनिल अंतिल ने 135 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोपी एक व्यवसायी को अपने बेटे के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की।
न्यायाधीश ने रमन सेठी को 12 जून से 30 जून तक अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी, साथ ही उन्हें निर्देश दिया कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश न करें।
“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मूल्यवान मौलिक अधिकार है और इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही कम किया जा सकता है, और केवल इसलिए कि उसके खिलाफ अदालत में कोई मामला लंबित है, यह उसे अपने मौलिक अधिकार का आनंद लेने से वंचित नहीं करता है। न्यायाधीश ने कहा, वर्तमान आवेदक को अपनी इच्छा के अनुसार यात्रा करने का अधिकार है।
न्यायाधीश ने 9 जून को पारित एक आदेश में यह भी कहा कि आरोपी ने 6 से 12 मई, 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी और सफलतापूर्वक वापस लौट आया।
अपने आवेदन में, सेठी ने कहा था कि सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था, भले ही “वह वास्तव में वर्तमान मामले में व्हिसलब्लोअर थे।”
धोखाधड़ी का मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एक कंपनी, पीसीएल ऑयल एंड सॉल्वैंट्स लिमिटेड और उसके निदेशकों/गारंटरों के खिलाफ ऋण के भुगतान में चूक के लिए दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आरोपी कंपनी और व्यक्तियों ने 2012-2020 के दौरान 135.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी की और कंपनी के बही-खातों में हेराफेरी करके धन का दुरुपयोग किया।
जांच एजेंसी ने सेठी के विदेश जाने के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच शुरुआती चरण में है।