कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन निगम (डब्ल्यूबीएसटीसी) को 2007 में WBSTC बस से हुई सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाली एक नाबालिग लड़की के परिवार को मुआवजा राशि बढ़ाकर लगभग 2 लाख रुपये करने का निर्देश दिया।। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे
