अधीनस्थ के यौन उत्पीड़न में दोषी तमिलनाडु के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अपील के लिए जमानत मिली

यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को निलंबित आईपीएस अधिकारी राजेश दास को 2021 में एक महिला अधीनस्थ अधिकारी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई।

हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत दी और अपील के लिए 30 दिन का समय दिया।

Video thumbnail

दास पर महिला पुलिस अधीक्षक ने 2021 की शुरुआत में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) थे।

READ ALSO  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

प्रारंभ में, दास को ‘अनिवार्य प्रतीक्षा’ पर रखा गया था और तमिलनाडु सरकार द्वारा ‘डाउनग्रेड’ किया गया था, इससे पहले कि उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

READ ALSO  जानिए सुप्रीम कोर्ट के अगले CJI जस्टिस एनवी रमाना का छात्र नेता से CJI तक का सफर

Related Articles

Latest Articles