कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती पर स्पष्टीकरण मांगा।
राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए एसईसी को निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की मांग और तैनाती का आदेश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनाम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि एसईसी हमेशा मंगलवार को पारित अपने आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है, अन्यथा केंद्रीय बलों की मांग और तैनाती करनी होगी।
यह देखते हुए कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि स्थानों में संवेदनशीलता है, अदालत ने कहा कि एसईसी यह नहीं कह सकता कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है।
अदालत ने एसईसी के वकील से आदेश पर आयोग की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में लगभग 75,000 सीटों के लिए मतदान 8 जुलाई को होगा और गुरुवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है।