सपा नेता बृजेश प्रजापति को झटका, सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सपा नेता बृजेश प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने बृजेश प्रजापति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बृजेश प्रजापति को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति को ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बृजेश प्रजापति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने इसलिए जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। यह मामला उत्तर प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव का है। बृजेश प्रजापति पर मतगणना से एक दिन पूर्व ईवीएम का निरीक्षण करने पहुंचे बांदा जिले के डीएम का वाहन रोकने और उसकी तलाशी लेने का आरोप है। 

इस मामले में बांदा के ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई की कई तिथियों पर बृजेश प्रजापति के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। इस मामले में बृजेश प्रजापति समेत 28 आरोपित हैं। बृजेश प्रजापति को छोड़कर सभी आरोपितों ने जमानत करा ली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

Play button
READ ALSO  ड्राइविंग लाइसेंस देने पर कानून में बदलाव की जरूरत है या नहीं, इसकी जांच के बाद पैनल ने रिपोर्ट दाखिल की: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles