धारा 18 (3) जेजे एक्ट | मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को किशोर घोषित करने के बाद फ़ाइल को अपने पास रखने या ट्रायल की कोई शक्ति नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आरोपी को नाबालिग घोषित करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास फाइल को अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में एसीजेएम, खुर्जा, जिला बुलंदशहर द्वारा

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