हाईकोर्ट ने गैंगस्टर में दोषी करार अफजाल अंसारी का निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में गाजीपुर जिला अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए अफजाल अंसारी की अपील पर निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है।

कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि याची को जमानत दिए जाने और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने पर क्या आपत्ति है। कोर्ट इस मामले में अब चार जुलाई को सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा गैंगस्टर मामले में सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल को चार साल की सजा सुनाई है। अफजाल ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने और अपनी जमानत की गुहार लगाई है।

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गुरुवार को सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कहा कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है। याची के खिलाफ कोई आरोप बनता ही नहीं था। एक सियासत के तहत याची को फंसाया गया है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता की ओर से विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए चार जुलाई को पक्ष रखने को कहा है। साथ ही निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब करते हुए यूपी सरकार से जमानत और फैसले पर रोक लगाने की मांग पर आपत्ति स्पष्ट करने को कहा है।

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