मथुरा कोर्ट ने एक श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद केस सिविल जज को ट्रांसफर किया

उत्तर प्रदेश के इस जिले की एक अदालत ने मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामलों में से एक को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

जिला सरकारी वकील संजय गौड़ ने कहा, “जिला न्यायाधीश आशीष गर्ग ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को दोनों पक्षों की उपस्थिति में मुकदमे पर कानून के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया है।”

शाही ईदगाह मस्जिद “इंतेज़ामिया (प्रबंधन)” समिति के वकील नीरज शर्मा ने एक महीने पहले जिला न्यायाधीश की अदालत में एक आवेदन दिया था जिसमें याचिका को सिविल जज को भेजने के लिए आधा दर्जन से अधिक संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि आयोजित किया जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि प्रबंधन समिति के वकीलों ने दलील दी थी कि अगर अलग-अलग अदालतों में इसी तरह के मुकदमे चलाने की अनुमति दी जाती है तो विरोधाभासी आदेश पारित किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील शैलेश दुबे ने प्रस्तुत किया था कि बचाव पक्ष के वकील “विलंब की रणनीति” अपना रहे थे।

READ ALSO  निजी क्षमता में चेक बाउंस का मामला "नैतिक अधमता" नहीं: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles