दिल का दौरा पड़ने से एक यात्री की मौत के बाद कोर्ट ने एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस को परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया

बेंगलुरु में केम्पेगोडवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) और इंडिगो एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल का दौरा पड़ने से एक यात्री की मौत के बाद एक शोक संतप्त परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने केआईए और एयरलाइनों पर यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि वे महत्वपूर्ण सुनहरे घंटे के दौरान समय पर व्हीलचेयर और चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफल रहे।

शहर की एक उपभोक्ता अदालत ने केआईए और इंडिगो के अधिकारियों को आदेश के 45 दिनों के भीतर मुआवजे के रूप में कुल 12.1 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। मुआवजे में शिकायतकर्ताओं को 12,00,000 रुपये और उनके अदालती खर्चों के लिए 10,000 रुपये शामिल हैं।

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यह घटना नवंबर 2021 की है जब चंद्रा शेट्टी और उनका परिवार मंगलुरु में अपने गृहनगर जाने के लिए बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था। हालांकि, चेक-इन प्रक्रिया के बाद, शेट्टी फर्श पर गिर गए, और उनकी पत्नी और बेटी द्वारा इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ और हवाई अड्डे की टीम से मदद मांगने के बावजूद, वे कथित रूप से बीमार यात्री को व्हीलचेयर प्रदान करने में विफल रहे।

45 मिनट बाद शेट्टी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने बाद में केआईए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया और इंडिगो और बीआईएएल के खिलाफ मामला दर्ज किया। जब मामले में कोई प्रगति नहीं हुई, तो परिवार ने मार्च 2022 में शांतिनगर में बैंगलोर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया।

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जहां एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कंज्यूमर कोर्ट के सामने आरोपों से इनकार किया, वहीं इंडिगो ने बार-बार नोटिस देने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। बीआईएएल ने कहा कि हवाई अड्डे के कर्मचारी यात्री को टर्मिनल के अंदर एक क्लिनिक में ले गए और फिर उसे बग्गी में एस्टर अस्पताल ले गए।

हालांकि, उपभोक्ता अदालत ने परिवार के आरोपों को सही ठहराया, यह देखते हुए कि हवाई अड्डे के कर्मचारियों का दृष्टिकोण अमानवीय था और कहा कि एयरलाइनों और हवाईअड्डे की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को सुरक्षित वातावरण और समय पर सहायता प्रदान करें।

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