अडानी समूह के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को 14 अगस्त तक का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अडानी समूह द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को जांच की एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला भी शामिल हैं, ने यह भी आदेश दिया कि जस्टिस ए एम सप्रे समिति की रिपोर्ट, जो इसे प्रस्तुत की गई थी, पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इस मामले में अदालत की सहायता कर सकें।

Video thumbnail

शीर्ष अदालत ने 2 मार्च को यूएस शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया था।

READ ALSO  बाबरी मस्जिद विध्वंस मामल में निर्णय कल; बार एसोसिएशन ने वकीलों को कोर्ट आने से परहेज करने की दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 11 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

Related Articles

Latest Articles