कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी।
बोर्ड की वकील लक्ष्मी गुप्ता ने न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ के 12 मई के आदेश को चुनौती देने के लिए अदालत से अनुमति मांगी।
खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य भी शामिल हैं, ने बोर्ड को अपील दायर करने की अनुमति दी।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती के समय अप्रशिक्षित लगभग 36,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
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आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि “इस परिमाण का भ्रष्टाचार” पश्चिम बंगाल में कभी ज्ञात नहीं था।
हालांकि, एकल पीठ ने निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों को 2016 की चयन प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड की सिफारिश के बाद रोजगार मिला है, उन्हें प्राथमिक विद्यालय के पारा शिक्षक के बराबर पारिश्रमिक पर 12 मई से चार महीने तक काम करने की अनुमति दी जाएगी।
कोर्ट ने बोर्ड को यह भी निर्देश दिया था कि 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए ही तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था की जाए। इस दौरान प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी अभ्यास में शामिल किया जाएगा।