फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह याचिका स्वीकार कर ली है। इसे जल्द सुनवाई के लिए लिस्टेड करने की अनुमति दे दी गई है।
यह याचिका अधिवक्ता अनिंद्य सुन्दर दास ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सेंसर बोर्ड और केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म को अनुमति दी है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में बिना किसी संवैधानिक आधार के फिल्म का प्रदर्शन रोका गया है। इस पर कोर्ट को हस्तक्षेप कर बैन हटाना चाहिए।
दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। इसके खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
फिल्म के निर्माता सुदीप्त सेन पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध किया है कि फिल्म को देखने के बाद ही प्रतिबंधित करने के बारे में निर्णय लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर यह फिल्म देखेंगी, तो उन्हें गर्व होगा कि एक बंगाली ने ऐसी फिल्म बनाई है। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फिल्म को कर मुक्त कर दिया गया है। तीन दिनों में फिल्म ने 35 करोड़ रुपये की कमाई की है।