गुजरात: 6 साल की भतीजी से रेप, मर्डर के मामले में शख्स को मौत की सजा

गुजरात के दाहोद शहर की एक अदालत ने बुधवार को 38 वर्षीय एक व्यक्ति को तीन साल पहले अपनी 6 वर्षीय भतीजी के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई।

विशेष POCSO न्यायाधीश सीके चौहान की अदालत ने बच्चे के मामा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार), और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। यौन उत्पीड़न के विशेष लोक अभियोजक प्रकाश जैन ने यह बात कही।

बच्ची दाहोद जिले में अपने रिश्तेदारों के पास रहती थी, जबकि उसके माता-पिता आजीविका कमाने के लिए राजकोट में रहते थे।

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31 जनवरी, 2020 की शाम को, अदालत के कागजात के अनुसार, आदमी बच्चे को यह कहकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया कि वह उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन खरीदेगा। बाद में उसका शव जंगल में मिला था।
पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उस पर IPC और POCSO के तहत लड़की से बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया।

जैन ने कहा कि अदालत ने 28 गवाहों और 94 दस्तावेजी सबूतों पर भरोसा किया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट शामिल हैं।

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