MP: मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होने वाले मॉडिफाइड ‘साइलेंसर’ रखने पर इंदौर के दुकानदार पर 40,000 रुपये का जुर्माना

मध्य प्रदेश की एक अदालत ने सोमवार को एक दुकानदार पर मॉडिफाइड साइलेंसर रखने के लिए 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो मोटरसाइकिल में फिट होने के बाद तेज आवाज पैदा करता है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया है।

उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस ने तीन मई को छोटी ग्वालटोली इलाके में एक दुकान से 109 “संशोधित” साइलेंसर जब्त किए थे।

इसी तरह के एक मामले में, अदालत ने 6 मई को छोटी ग्वालटोली क्षेत्र के एक अन्य दुकानदार पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जब उसकी दुकान से आठ संशोधित साइलेंसर जब्त किए गए थे, प्रवक्ता ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि यातायात पुलिस ने ऐसे साइलेंसर लगाने के खिलाफ अभियान शुरू किया है।

READ ALSO  ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles