जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने उपभोक्ता से सामान की एमआरपी कीमत से 7.05 रुपए ज्यादा वसूली को सेवा दोष करार देते हुए रिलायंस फ्रेश, रिलायंस रिटेल पर 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया है।
वहीं ज्यादा वसूली गई राशि 7.05 रुपए भी 4 फरवरी 2022 से नौ फीसदी ब्याज सहित परिवादी को देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव और सदस्य नीलम शर्मा व हेमलता ने यह आदेश रूपेन्द्र मोहन शर्मा के परिवाद पर दिया।
परिवाद में कहा गया कि उसने केलगिरी मार्ग, मालवीय नगर के रिलायंस फ्रेश से 5 जून 2019 को 460.81 रुपए का सामान खरीदा था। इसमें क्लॉथ पोंछा भी शामिल था, जिसकी एमआरपी कीमत 49 रुपए थी। जबकि परिवादी से इसकी कीमत 56.05 रुपए वसूली गई।
यह उसे बेचे गए सामान की एमआरपी से ज्यादा राशि वसूली है, जो सेवादोष की श्रेणी में आता है।
इसलिए उसे विपक्षी से ज्यादा वसूली गई राशि हर्जाने सहित दिलवाई जाए। उपभोक्ता आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए विपक्षी को उससे ज्यादा वसूली गई राशि हर्जाने सहित एक महीने में देने का निर्देश दिया।