सामान की एमआरपी से ज्यादा राशि वसूली, रिलायंस फ्रेश पर 15 हजार रुपए हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने उपभोक्ता से सामान की एमआरपी कीमत से 7.05 रुपए ज्यादा वसूली को सेवा दोष करार देते हुए रिलायंस फ्रेश, रिलायंस रिटेल पर 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया है।

वहीं ज्यादा वसूली गई राशि 7.05 रुपए भी 4 फरवरी 2022 से नौ फीसदी ब्याज सहित परिवादी को देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव और सदस्य नीलम शर्मा व हेमलता ने यह आदेश रूपेन्द्र मोहन शर्मा के परिवाद पर दिया।

READ ALSO  'अगर आप AAP को वोट देंगे तो मुझे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा', ED ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान CM केजरीवाल की 'अपील' की ओर दिलाया

परिवाद में कहा गया कि उसने केलगिरी मार्ग, मालवीय नगर के रिलायंस फ्रेश से 5 जून 2019 को 460.81 रुपए का सामान खरीदा था। इसमें क्लॉथ पोंछा भी शामिल था, जिसकी एमआरपी कीमत 49 रुपए थी। जबकि परिवादी से इसकी कीमत 56.05 रुपए वसूली गई।

Video thumbnail

यह उसे बेचे गए सामान की एमआरपी से ज्यादा राशि वसूली है, जो सेवादोष की श्रेणी में आता है।

इसलिए उसे विपक्षी से ज्यादा वसूली गई राशि हर्जाने सहित दिलवाई जाए। उपभोक्ता आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए विपक्षी को उससे ज्यादा वसूली गई राशि हर्जाने सहित एक महीने में देने का निर्देश दिया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा गृहणियां काम नही करती, यह सोच गलत
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles