दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान के लिए 12 मई की तारीख तय की

सीबीआई ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोपपत्र पर विचार के लिए 12 मई की तारीख तय की, जब सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पहले ही सक्षम अधिकारियों से प्राप्त कर ली गई है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि अंतिम रिपोर्ट, जिसमें गवाहों की सूची के साथ-साथ दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंतला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढाल को भी आरोपी बनाया गया है।

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सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और 58वें दिन चार्जशीट दायर की, जो उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत मिलने से इनकार कर सकता है।

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सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 201 (सबूतों को नष्ट करना/गलत जानकारी देना) और 420 (धोखाधड़ी) लागू की है।

एजेंसी ने कहा कि बड़ी साजिश और मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

सीबीआई ने चार्जशीट के कॉलम 12 में पूर्व आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्ण के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि वह एक संदिग्ध था लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।

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चार आरोपियों में से सिसोदिया और अमनदीप ढल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

जबकि बुच्ची बाबू को 6 मार्च को इस मामले में जमानत दे दी गई थी, लेकिन पांडे को मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है।

सीबीआई ने कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) के रूप में चार्जशीट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी दायर की, जिसमें चार्जशीट के साथ दायर सभी दस्तावेज भी शामिल थे।

सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को फाइल की थी।

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