सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम कोटा खत्म करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राज्य में मुस्लिमों के लिए चार फीसदी आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने पर सहमत हो गया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया कि याचिका के सभी दोषों को दूर कर दिया गया है।

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सिब्बल ने कहा, “मैंने कल तीन अदालत में इस (याचिका) का उल्लेख किया। यह चार प्रतिशत आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ है।”

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सीजेआई ने कहा, “लेकिन दोष (याचिका में) को ठीक नहीं किया गया।”

वरिष्ठ वकील ने कहा कि सभी खामियां दूर कर ली गई हैं।

पीठ ने कहा, “ठीक है, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।”

हाल ही में, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया।

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कर्नाटक सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए दो नई श्रेणियों की घोषणा की और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया।

चार प्रतिशत ओबीसी मुस्लिम कोटा वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बांटा गया है। कोटा के लिए पात्र मुसलमानों को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

राज्य सरकार के फैसले ने आरक्षण की सीमा को अब लगभग 57 प्रतिशत कर दिया है।

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