आप नेता सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ सीबीआई, ईडी के दो मामलों को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर अदालत का रुख किया

आप नेता सत्येंद्र जैन ने कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

जैन ने दोनों मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को मंगलवार को सूचित किया कि उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामले स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर किया है.

प्रधान जिला न्यायाधीश ने 4 मई तक सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जब वह आवेदन पर दलीलें सुनने वाले हैं, जबकि वह 13 अप्रैल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं। .

जैन ने विशेष न्यायाधीश ढुल से मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया “उक्त स्थानांतरण आवेदनों के परिणाम देखने के लिए”।

अदालत के सवाल पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की पुष्टि की।

इसके बाद कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित कर दी।

ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 24 अगस्त, 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

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सीबीआई ने आरोप लगाया कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।

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