दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी

दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने पांच दिन के लिए बढ़ा दी।

सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी। ईडी ने सिसोदिया की हिरासत सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई थी और उनका अन्य आरोपियों के साथ आमना-सामना कराया जाना था। इनमें पूर्व आबकारी आयुक्त राहुल सिंह, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा शामिल थे।

ईडी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री का उनके पूर्व सचिव सी अरविंद से भी आमना-सामना कराया जाना था। सी अरविंद इस मामले में आरोपी नहीं हैं।

जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल और अन्य उपकरणों से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।

ईडी की याचिका का विरोध करते हुए, सिसोदिया के वकील ने कहा कि अपराध की आय के संबंध में एजेंसी की ओर से कानाफूसी नहीं है, जो मामले के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा कि हिरासत के विस्तार का कोई औचित्य नहीं है और सिसोदिया को उनकी सात दिन की हिरासत के दौरान केवल चार लोगों के साथ सामना करना पड़ा था।

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ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले के संबंध में रखा गया था। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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