उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के छह साल पुराने मामले में बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौधरी 2 फरवरी 2017 को जिले के रेवती पुलिस थाने के अंतर्गत गायघाट पंचरूखा गांव में संत विश्वनाथ दास की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जब विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू थी।
एक चुनाव अधिकारी ने चौधरी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था।
आरोप है कि चौधरी की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के वोट मांगने वाले पर्चे बांटे गए.
विवेचना के बाद पुलिस ने विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
उनके वकील त्रिभुवन नाथ यादव ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) तपस्या त्रिपाठी ने चौधरी को आरोपों से बरी कर दिया और मामले को बंद करने का आदेश दिया।