सपा नेता राम गोविंद चौधरी 2017 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के छह साल पुराने मामले में बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौधरी 2 फरवरी 2017 को जिले के रेवती पुलिस थाने के अंतर्गत गायघाट पंचरूखा गांव में संत विश्वनाथ दास की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जब विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू थी।

READ ALSO  भाजपा ने 'अपमानजनक विज्ञापनों' पर अदालत के आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी

एक चुनाव अधिकारी ने चौधरी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था।

Video thumbnail

आरोप है कि चौधरी की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के वोट मांगने वाले पर्चे बांटे गए.

विवेचना के बाद पुलिस ने विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

उनके वकील त्रिभुवन नाथ यादव ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) तपस्या त्रिपाठी ने चौधरी को आरोपों से बरी कर दिया और मामले को बंद करने का आदेश दिया।

READ ALSO  अगले छह महीने में रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ये सात जज; पूरी सूची यहां देखिए
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles