दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कंझावला मामले में पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी, जिसमें एक 20 वर्षीय महिला को एक कार के नीचे खींचकर मौत के घाट उतार दिया गया था।
पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।
दो अन्य सह-आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले अदालत ने जमानत दे दी थी। सत्र अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अंजलि सिंह (20) की नए साल के दिन के शुरुआती घंटों में मौत हो गई थी, जब उनके स्कूटर को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जो उन्हें सुल्तानपुर से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक तक घसीट ले गई थी।
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लागू की थी। प्रारंभ में, अभियुक्तों पर गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया था।