नाबालिग लड़की से रेप के मामले में केरल की अदालत ने शख्स को 20 साल की जेल की सजा सुनाई

यहां की एक अदालत ने मंगलवार को पलक्कड़ जिले के ओट्टापलम इलाके में पिछले साल 14 साल की एक लड़की से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश सतीश कुमार ने 22 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिग के बार-बार गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए सजा सुनाई।

READ ALSO  ट्रैफिक चालान भरने के लिए नही काटने होंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर, नोएडा में खुला वर्चुअल कोर्ट

पट्टांबी पोक्सो अदालत में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि अदालत ने उन्हें पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के अपराधों और भारतीय दंड संहिता के तहत घर में जबरन घुसने के लिए क्रमश: तीन साल और एक साल की सजा सुनाई।

Video thumbnail

एसपीपी ने कहा कि दोषी पर कुल 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अपराध नाबालिग लड़की के घर पर उस समय किया गया जब वह घर में अकेली थी।
वकील दिव्यलक्ष्मी की मदद से एसपीपी ने कहा कि अभियुक्त की गिरफ्तारी से लेकर सजा सुनाए जाने तक बमुश्किल एक साल का समय लगा।

READ ALSO  सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने के लिए हाईकोर्ट ने केंद्र को समय दिया

एसपीपी ने कहा कि सीआई बाबूराज और एसआई शिव शंकरन के नेतृत्व में ओट्टापलम पुलिस टीम ने लगभग 22 दस्तावेज अदालत के सामने रखे और 20 गवाहों की जांच की।

READ ALSO  फर्जी जज ने थाने में फोन कर वाहन सुरक्षा मांगी और फिर ये हुआ

Related Articles

Latest Articles