महाराष्ट्र : निकाय अधिकारी से मारपीट मामले में राकांपा विधायक आव्हाड को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है

ठाणे की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को एक नागरिक अधिकारी पर कथित हमले के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

ठाणे के सहायक नगर आयुक्त महेश अहेर पर बुधवार को हुए कथित हमले के संबंध में नौपाड़ा पुलिस ने आव्हाड और छह अन्य पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद अहेर को नाराज एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पीटा था।

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मुंब्रा-कलवा के विधायक आव्हाड ने अपनी याचिका में कहा कि घटना में कोई भूमिका नहीं होने के बावजूद उन्हें मामले में गिरफ्तारी का डर है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए, ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत ने नौपाड़ा पुलिस से घटना पर एक रिपोर्ट मांगी और आव्हाड को गिरफ्तारी से उसके प्रस्तुत करने तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

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