यहां की एक अदालत ने 2014 में यहां के तरबगंज इलाके में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने 10 दिसंबर 2014 को 12 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में मंगलवार को एक होली को दोषी ठहराया।
आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत कथित रूप से लड़की का अपहरण और बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था।