एनएसई फोन टैपिंग: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट  ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, “आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदक को जमानत दी जाती है।”

एनएसई के पूर्व प्रबंध निदेशक, जिन्हें पहले कथित एनएसई सह-स्थान घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, को वर्तमान मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

हाईकोर्ट  ने पिछले साल सितंबर में उन्हें सीबीआई मामले में जमानत दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मौजूदा मामले में उनकी जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि वह साजिश के पीछे “मास्टरमाइंड” थीं।

ईडी के अनुसार, फोन टैपिंग का मामला 2009 से 2017 की अवधि से संबंधित है जब एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण, रामकृष्ण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और प्रमुख (परिसर) महेश हल्दीपुर और अन्य ने एनएसई और उसके कर्मचारियों को धोखा देने की साजिश रची थी। और इस उद्देश्य के लिए, एनएसई की साइबर कमजोरियों का आवधिक अध्ययन करने की आड़ में एनएसई के कर्मचारियों के फोन कॉलों को अवैध रूप से इंटरसेप्ट करने के लिए आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को लगाया।

READ ALSO  शिकायत में मात्र वैधानिक भाषा का प्रयोग अपराध साबित नहीं करता: इलाहबाद हाईकोर्ट

जमानत की मांग करते हुए, रामकृष्ण ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ कोई अनुसूचित अपराध नहीं बनता है और आरोप भी धन शोधन निवारण अधिनियम की कठोरता के दायरे में नहीं आते हैं।

रामकृष्ण को 2009 में संयुक्त एमडी एनएसई के रूप में नियुक्त किया गया था और 31 मार्च, 2013 तक पद पर बने रहे। उन्हें 1 अप्रैल, 2013 को एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया। एनएसई में उनका कार्यकाल दिसंबर 2016 में समाप्त हुआ।

READ ALSO  मध्य प्रदेश में लोक अभियोजकों को दोषियों को मौत की सजा दिलाने पर अंक देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles