झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एआर चौधरी की कोर्ट में सोमवार को धनबाद के बरवड्डा-बराकर जीटी रोड (6 लेन) के किनारे बने संरचना के मुआवजा से संबंधित विमल कुमार तुलसियान की याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने इस मामले में जिला भू अर्जन पदाधिकारी धनबाद, सीओ गोविंदपुर, अमीन या एनएचएआई के अधिकारी के समक्ष जांच कर जमीन पर अवस्थित सभी प्रकार की संरचनाओं का मूल्यांकन कर न्यायालय अपर समाहर्ता, धनबाद के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि याचिकाकर्ता के जमीन का मूल्यांकन कर उसे उचित मुआवजा दिलाया जा सके। कोर्ट ने दिशा निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पैरवी की। यह मामला धनबाद के बरवड्डा से बराकर की ओर जाने वाली जीटी रोड (6 लेन) के भूमि की संरचना के अधिग्रहण से जुड़ा है। इस जमीन पर याचिकाकर्ता का कोक प्लांट है।एनएचएआई की ओर से जीटी रोड को चार लेन से छह लेन करने को लेकर याचिकाकर्ता के जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके बावजूद उस जमीन पर निर्मित संरचना का मुआवजा उसे नहीं मिल रहा था ।