महाराष्ट्र–बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को अवैध निर्माण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोनू सूद की बिल्डिंग में 13 जनवरी तक बीएमसी को किसी तरह के कार्यवाही न करने के निर्देश दिए हैं।
बीएमसी का आरोप था कि सोनू सूद ने बिना इजाजत के 6 मंजिला बिल्डिंग को कथित रूप से होटल में तब्दील कर दिया। इसे लेकर बीएमसी ने 7 जनवरी को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
जिस कारण सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले भी बीएमसी अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद को नोटिस जारी कर चुकी है।
बीएमसी के अधिकारियों के अनुसार इस नोटिस के खिलाफ सोनू सूद सिविल कोर्ट पहुँचे जहाँ से उन्हें निराशा हाथ लगी।
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बीएमसी द्वारा जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज आरोप पत्र-
इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि सोनू सूद ने नियमों का उलंघन करते हुए अवैध निर्माण किया
बिना अनुमति के रिहायशी जगह को कॉमर्शियल कैटेगरी में बदल दिया।
नोटिस 27 सितंबर 2020 को जारी किया गया जिसकी अवधि 26 नवंबर को समाप्त हुई जिसका सोनू ने कोई जवाब नही दिया।
4 जनवरी को निरीक्षण किया गया जिसमे पता चला कि सोनू सूद ने नोटिस का जवाब दिए बिना ही अवैध निर्माण का कार्य जारी रखते हुए पूरा किया।
इसी मामले को लेकर सोनू सूद को 13 जनवरी तक राहत दी गई है।