भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच करने पर सहमति जताई है कि क्या निजी व्हाट्सएप एक्सचेंज भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए और 295ए के तहत प्रावधानों को आकर्षित कर सकते हैं। कोर्ट का यह फैसला बाल महाराज उर्फ संतोष दत्तात्रेय कोली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आया, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए गए कथित भड़काऊ संदेशों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने एक नोटिस जारी किया और कोली के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें निजी डिजिटल संचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं और सार्वजनिक व्यवस्था कानूनों के तहत इसके संभावित अपराधीकरण के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला महाराष्ट्र में दर्ज एक एफआईआर (सं. 332/2020) से शुरू हुआ, जिसमें आईपीसी की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए जानबूझकर किए गए कार्य), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए अनुकूल बयान) के तहत उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। ये आरोप कथित तौर पर कोली द्वारा एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए गए कुछ संदेशों पर आधारित थे।
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक रिट याचिका संख्या 1920/2021 में उन्हें राहत देने से इनकार करने के बाद कोली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि आरोप निराधार थे और उदाहरणों का हवाला दिया जो दर्शाता है कि निजी संचार इन आईपीसी धाराओं को लागू करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक कार्य नहीं हैं।
कानूनी मुद्दे
1. आईपीसी की धारा 153ए और 295ए की प्रयोज्यता:
– धारा 153ए उन कृत्यों को दंडित करती है जो धर्म, जाति या अन्य श्रेणियों के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देते हैं।
– धारा 295ए नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के इरादे से जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को अपराध मानती है।
– न्यायालय को यह निर्धारित करने का काम सौंपा गया है कि क्या किसी बंद समूह के भीतर साझा किए गए संदेश “सार्वजनिक दृश्य में” कृत्यों के रूप में योग्य हैं, जो इन प्रावधानों के तहत एक प्रमुख आवश्यकता है।
2. निजी भाषण बनाम सार्वजनिक शरारत:
– एफआईआर में आईपीसी की धारा 504 और 505 का भी हवाला दिया गया है, जो आपत्तिजनक बयानों के कारण सार्वजनिक अव्यवस्था और शरारत से निपटते हैं।
– बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि संदेश एक निजी समूह तक ही सीमित थे और आपराधिक अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक प्रदर्शन का अभाव था।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ
कोली के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [(2019) 9 एससीसी 608] में स्थापित मिसाल का हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि निजी व्हाट्सएप संदेश स्वचालित रूप से दुश्मनी भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने में सक्षम सार्वजनिक कृत्यों में तब्दील नहीं होते हैं।
पीठ ने टिप्पणी की, “आम जनता के लिए सुलभ नहीं होने वाला निजी संचार, आईपीसी की धारा 153 ए और 295 ए की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। भले ही आरोपों को अंकित मूल्य पर लिया जाए, लेकिन इन अपराधों के आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते हैं।”
अंतरिम राहत
सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। इस बीच, इसने कोली को अंतरिम राहत देते हुए एफआईआर संख्या 332/2020 से संबंधित सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायालय अब इस व्यापक निहितार्थ पर विचार करेगा कि क्या निजी संदेशों को सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव को संबोधित करने के लिए बनाए गए आईपीसी प्रावधानों के तहत सार्वजनिक प्रभाव वाले कृत्य के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।