कानूनी टकराव: कलकत्ता हाईकोर्ट में स्कूल नौकरियों को लेकर अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने उठाए सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को एक अहम कानूनी बहस देखने को मिली, जब पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने राज्य में 26,000 स्कूल पदों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में दायर अवमानना याचिका की वैधता पर सवाल उठाए। यह विवाद नौकरियों की बहाली को लेकर उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद खड़ा हुआ है, जिसने हाईकोर्ट के आदेश को कुछ संशोधनों के साथ बरकरार रखा था।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने उन शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की OMR शीट्स को सार्वजनिक नहीं किया जिनकी नौकरियां प्रभावित हुई थीं, जो कि अदालत के आदेश का उल्लंघन है।

READ ALSO  2021 दुर्घटना के लिए BEST बस चालक को 3 महीने की जेल; कोर्ट का कहना है कि नरमी बरतने से समाज में गलत संकेत जाएगा

न्यायमूर्ति देबांग्सु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर राशिदी की पीठ के समक्ष शिक्षा विभाग के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन किए हैं, इसलिए अवमानना की कार्यवाही केवल शीर्ष अदालत में ही चल सकती है। इस दलील का समर्थन पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) के वकील ने भी किया।

Video thumbnail

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के संशोधन मौलिक नहीं हैं और हाईकोर्ट का मूल आदेश जस का तस बना हुआ है, इसलिए अवमानना याचिका हाईकोर्ट में ही विचारणीय है।

READ ALSO  हिज्बुल आतंकी जावेद मट्टू के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

विवाद की जड़ OMR शीट्स की सार्वजनिक अपलोडिंग को लेकर है, जो अदालत के आदेशानुसार तुरंत ऑनलाइन प्रकाशित की जानी थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह डेटा तीन हार्ड डिस्क में रखा गया है लेकिन अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे आदेश के अनुपालन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  वादियों, वकीलों को किसी भी अदालत के सामने हाथ जोड़कर अपने मामले पर बहस करने की जरूरत नहीं है: केरल हाईकोर्ट 

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles